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पुराने वाहन स्वेच्छा से स्क्रैप करने पर मिलेगी कर में छूट

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पुराने वाहन स्वेच्छा से स्क्रैप करने पर मिलेगी कर में छूट

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पुराने वाहन स्वेच्छा से स्क्रैप करने पर मिलेगी कर में छूट
सांसद डॉ. मन्नालाल रावत के प्रश्न पर केंद्रीय मंत्री गडकरी ने दी जानकारी
उदयपुर, 24 जुलाई : केंद्र सरकार की वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत नागरिक यदि अपने पुराने, प्रदूषणकारी या अनुपयोगी वाहन को स्वेच्छा से स्क्रैप करते हैं, तो उन्हें मोटर वाहन कर में बड़ी रियायत मिलेगी। संसद में उदयपुर सांसद डॉ. मन्नालाल रावत के सवाल के जवाब में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यह जानकारी दी।
गडकरी ने बताया कि पुराना वाहन जमा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर गैर-परिवहन वाहनों के लिए 25% और परिवहन वाहनों के लिए 15% तक मोटर वाहन कर में छूट का प्रावधान किया गया है। यह रियायत परिवहन वाहनों के लिए आठ साल और गैर-परिवहन वाहनों के लिए पंद्रह साल तक उपलब्ध रहेगी।
राजस्थान में स्क्रैपिंग व्यवस्था
राजस्थान में वर्तमान में 3 पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र संचालित हैं, जहां अब तक 7,822 निजी और 6,578 सरकारी वाहन स्क्रैप किए जा चुके हैं। इसके अलावा 2 स्वचालित परीक्षण केंद्र (ATS) भी कार्यरत हैं, जहां 47,789 वाहनों की जांच हो चुकी है।
अन्य प्रावधान और छूट
अगर नागरिक वैध वाहन स्क्रैप प्रमाणपत्र प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें नए वाहन के पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। साथ ही BS-1 और BS-2 मानकों के तहत निर्मित सभी प्रकार के मध्यम और भारी वाहनों पर 50% तक कर छूट दी जा रही है।
गडकरी ने यह भी स्पष्ट किया कि स्क्रैपिंग नीति का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है, और राज्यों को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं। नीति का उद्देश्य प्रदूषण में कमी लाना और सड़क सुरक्षा को बढ़ाना है।

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