पेंशन प्रकरण में रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए आरोपी को सजा
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उदयपुर। 6 सितम्बर
कोर्ट ने पेंशन प्रकरण में रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए आरोपी को एक साल की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक हितेष गुप्ता ने बताया कि आरोपी ने बांसवाड़ा के कलेक्टर कार्यालय से कार्यालय सहायक के पद से सेवानिवृत्त हुए धुलीराम गुर्जर के पेंशन प्रकरण में 4,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। जिसे एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, संख्या-2 की विशिष्ठ न्यायाधीश संदीप कौर ने पेंशन प्रकरण में रिश्वत मांगने के आरोप में चन्द्र नारायण वशिष्ठ पुत्र फणीन्द्र नारायण वशिष्ठ निवासी आदर्श नगर यूनिवर्सिटी रोड उदयपुर को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
