नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास
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कोर्ट ने लगाया 50 हजार रुपये जुर्माना, पीड़िता को 2 लाख मुआवजा देने का आदेश
उदयपुर, 11 मार्च: पोक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी राहुल उर्फ नवीन को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशिष्ट न्यायाधीश संजय कुमार भटनागर की अदालत ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र ओझा ने बताया कि 27 जून 2024 को वल्लभनगर थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री को राहुल उर्फ नवीन बहला-फुसलाकर ले गया। पुलिस जांच के दौरान मई 2025 में पीड़िता को नाथद्वारा के पास से बरामद किया गया। जांच में सामने आया कि आरोपी उसे धोखे से ले गया और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया, जिससे वह गर्भवती हो गई।
अदालत ने आरोपी को पोक्सो एक्ट की धारा 5/6 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी। साथ ही आईपीसी की अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई गई, जो साथ-साथ चलेगी। न्यायालय ने पीड़िता के शारीरिक व मानसिक आघात को देखते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से 2 लाख रुपये का मुआवजा दिलाने के निर्देश भी दिए।
