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डॉ. हीरालाल ताबियार की याचिका ट्रिब्यूनल में खारिज, 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर नहीं मिलेगा और समय

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डॉ. हीरालाल ताबियार की याचिका ट्रिब्यूनल में खारिज, 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर नहीं मिलेगा और समय

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डॉ. हीरालाल ताबियार की याचिका ट्रिब्यूनल में खारिज, 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर नहीं मिलेगा और समय
बांसवाड़ा, 26 जुलाई: राजस्थान सिविल सेवा अधिकरण ने पूर्व सीएमएचओ डॉ. हीरालाल ताबियार की याचिका को खारिज कर दिया है। ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया कि डॉ. ताबियार सीएमएचओ (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) पद पर पहले ही तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, ऐसे में उन्हें अब इस पद पर और समय नहीं दिया जा सकता।

यह मामला तब सामने आया जब डॉ. ताबियार ने सेवानिवृत्ति से कुछ माह पूर्व पुनः सीएमएचओ पद पर बहाली की मांग करते हुए ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की थी। इससे पहले हाई कोर्ट ने सीएमएचओ डॉ. खुशपाल सिंह राठौड़ के पक्ष में फैसला दिया था, जिसके विरुद्ध डॉ. ताबियार ने अधिकरण में अपील की थी।

ट्रिब्यूनल ने शासन सचिव, संयुक्त शासन सचिव और डॉ. राठौड़ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। जवाब मिलने के बाद अधिकरण ने स्पष्ट किया कि डॉ. ताबियार बार-बार आदेश लाकर इसी पद पर बने रहना चाहते हैं और जब उन्हें अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया गया, तो उन्होंने वहां कार्यभार ग्रहण नहीं किया। पिछले 10 वर्षों में जब-जब उनका तबादला हुआ, उन्होंने ट्रिब्यूनल से स्थगन आदेश (स्टे) लेकर उसी पद पर बने रहने की कोशिश की।

इस बार जब डॉ. ताबियार को हटाकर डॉ. राठौड़ को सीएमएचओ नियुक्त किया गया, तो राठौड़ ने हाई कोर्ट में स्थगन आदेश के खिलाफ अपील की। कोर्ट ने डॉ. ताबियार के स्टे को खारिज करते हुए डॉ. राठौड़ को ही पद पर बने रहने का आदेश दिया।

ट्रिब्यूनल ने भी इसी निर्णय को बरकरार रखते हुए डॉ. ताबियार की अपील खारिज कर दी।

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