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1 अगस्त से UPI में नए नियम होंगे लागू

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1 अगस्त से UPI में नए नियम होंगे लागू

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1 अगस्त से UPI में नए नियम होंगे लागू
एक दिन में 50 से ज्यादा बार बैलेंस चेक नहीं कर सकेंगे, ऑटो-पे तय समय पर होगा
नई दिल्ली। 28 जुलाई
यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) यूजर्स के लिए 1 अगस्त से नए नियम लागू हो रहे हैं। अब आप एक दिन में 50 से अधिक बार बैलेंस चेक नहीं कर पाएंगे। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने यह बदलाव सिस्टम पर बढ़ते लोड को कम करने के लिए किए हैं।
प्रमुख बदलाव इस प्रकार हैं:
बैलेंस चेक की लिमिट: एक UPI एप से 1 दिन में 50 से अधिक बार बैलेंस चेक नहीं कर पाएंगे।
ऑटो-पे का समय निर्धारित: EMI, बिल या सब्सक्रिप्शन जैसे ऑटो-पे अब नॉन-पीक ऑवर्स में होंगे – सुबह 10 बजे से पहले, दोपहर 1 से 5 बजे और रात 9:30 बजे के बाद।
ट्रांजैक्शन स्टेटस रिफ्रेश की सीमा: किसी फंसे हुए पेमेंट का स्टेटस एक बार में सिर्फ 3 बार ही चेक किया जा सकेगा, हर बार 90 सेकंड के अंतराल पर।
बदलाव की वजह:
मार्च और अप्रैल 2025 में दो बार UPI सिस्टम में बड़ी गड़बड़ी हुई थी। NPCI के मुताबिक, बार-बार बैलेंस चेक और स्टेटस रिफ्रेश करने से सर्वर पर दबाव बढ़ जाता है, जिससे ट्रांजैक्शन फेल या सिस्टम स्लो हो जाता है।
किस पर लागू होगा:
ये नियम सभी UPI एप्स जैसे PhonePe, Google Pay, Paytm आदि पर लागू होंगे। हालांकि, ट्रांजैक्शन अमाउंट की लिमिट में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
यूजर को क्या करना होगा:
किसी तरह की मैन्युअल प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। बस लिमिट के अनुसार UPI का उपयोग करें ताकि परेशानी से बचा जा सके।

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