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कनाडा का बड़ा नागरिकता सुधार: विदेश में जन्मे बच्चों को अब आसानी से मिलेगी सिटीजनशिप

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कनाडा का बड़ा नागरिकता सुधार: विदेश में जन्मे बच्चों को अब आसानी से मिलेगी सिटीजनशिप

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ओयवा, 24 नवम्बर: कनाडा ने नागरिकता कानून में बड़ा बदलाव किया है। अब विदेश में जन्मे या गोद लिए गए बच्चों को भी आसानी से कनाडाई नागरिकता मिल सकेगी। इसे बिल C-3 कहा गया है, जिसे हाल ही में रॉयल असेंट (राजकीय स्वीकृति) मिल गई। यह बदलाव हजारों भारतीय मूल के कनाडाई परिवारों के लिए राहत की खबर है।
बिल C-3 के अनुसार विदेश में जन्मा बच्चा भी नागरिक बन सकता है, यदि माता-पिता में से किसी एक ने बच्चे के जन्म या गोद लेने से पहले कनाडा में कुल 3 साल (1,095 दिन) रहकर नागरिकता अर्जित की हो।
यह 3 साल लगातार नहीं, बल्कि कुल जोड़कर पूरे होने चाहिए।
यह नियम नेचुरलाइजेशन प्रक्रिया में लागू मौजूदा नियमों के समान है।
कानून को पूरी तरह लागू करने के लिए अभी कैबिनेट का आदेश आवश्यक है, और कोर्ट ने सरकार को जनवरी 2026 तक का समय दिया है।
इस बदलाव से उन कनाडाई परिवारों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा, जो नौकरी, पढ़ाई या अन्य कारणों से विदेश में रहते हैं। पहले “लॉस्ट कनाडियन्स” कहलाने वाले लोग अब आसानी से अपने बच्चों को कनाडाई नागरिकता दिला सकेंगे।
इमीग्रेशन मंत्री लेना मेटलेज डायब ने कहा, “यह बदलाव कनाडाई नागरिकता को मजबूत और निष्पक्ष बनाएगा। अब आधुनिक परिवारों की वास्तविक स्थिति को कानून में मान्यता मिलेगी।”
यह कदम भारतीय मूल के कनाडाई परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित होगा, जो अपने विदेश में जन्मे बच्चों को कनाडाई पासपोर्ट दिलाने के लिए पहले लंबी यात्रा और जटिल प्रक्रियाओं का सामना करते थे।

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