6 साल की मासूम से रेप-हत्या के दोषी को आजीवन कारावास
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3 लाख जुर्माना; परिजनों को 15 लाख रुपए प्रतिकर देने का आदेश
डूंगरपुर, 21 फरवरी: छह वर्षीय मासूम से दुष्कर्म के बाद हत्या के जघन्य अपराध में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर तीन लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
न्यायालय ने अपने फैसले में राज्य सरकार को निर्देश दिया कि पीड़िता के परिजनों को 15 लाख रुपए की पीड़ित प्रतिकर राशि प्रदान की जाए। कोर्ट ने मामले को अत्यंत गंभीर बताते हुए कहा कि ऐसे अपराध समाज में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा करते हैं, इसलिए कठोर दंड आवश्यक है।
अभियोजन पक्ष ने सुनवाई के दौरान साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोप सिद्ध किए। जांच में सामने आया था कि बालिका के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया था।
यह थी घटना: सरकारी वकील नरेश कलाल ने बताया कि घटना को लेकर 5 अगस्त 2025 को निठाउवा थाने में मामला दर्ज कराया गया था। जिसमें बताया था कि 4 अगस्त को उसकी 6 साल की बेटी स्कूल गई थी। दोपहर करीब 12 बजे जब वह जंगल में लकड़ियां लेने जा रही थी। महिला जब लकड़ियां लेकर घर लौटी, तो बेटी वहां नहीं थी। परिवार के सदस्यों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई पता नहीं चला। तलाश के दौरान वन विभाग की बाउंड्री के लिए खोदी गई नाली में बेटी का शव औंधे मुंह पड़ा मिला। उसके पीठ पर स्कूल बैग भी लटका हुआ था। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि 6 साल की नाबालिग मासूम के साथ रेप के बाद उसकी हत्या की गई थी।
