उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर शुक्रवार तक रोक बरकरार

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उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर शुक्रवार तक रोक बरकरार
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा- हाईकोर्ट क्यों नहीं गए?
उदयपुर, 24 जुलाई: कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (25 जुलाई) तक रोक बनाए रखी है। गुरुवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने फिल्म के विरोध में याचिका दायर करने वालों से कहा कि वे केंद्र सरकार द्वारा छह संशोधनों के साथ दी गई मंजूरी को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती क्यों नहीं देते। सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकारों से संशोधित अर्जी दाखिल करने की सलाह दी और कहा कि शुक्रवार को अगली सुनवाई में यह तय किया जाएगा कि फिल्म की रिलीज पर रोक जारी रहे या नहीं।
गौरतलब है कि 28 जून 2022 को उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल की दुकान में दो कट्टरपंथियों—मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद—ने गला काटकर निर्मम हत्या कर दी थी। हत्या के पीछे धार्मिक उन्माद और आतंकी साजिश मानी गई थी। इस मामले की जांच एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) को सौंपी गई थी।
एनआईए की कार्रवाई और कोर्ट की सुनवाई
एनआईए ने इस मामले में पाकिस्तान के कराची निवासी सलमान और अबू इब्राहिम को फरार आरोपी बताया था, जबकि गौस मोहम्मद और रियाज अत्तारी समेत कुल 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। अन्य आरोपियों में मोहसिन, आसिफ, वसीम अली, फरहाद मोहम्मद शेख उर्फ बबला, मोहम्मद जावेद, मुस्लिम मोहम्मद आदि शामिल हैं। एनआईए की विशेष अदालत ने 9 फरवरी 2023 को हत्या, आतंकी गतिविधियों, आपराधिक षड्यंत्र, UAPA और आर्म्स एक्ट में प्रसंज्ञान लिया।
जमानत पर बाहर दो आरोपी
इस मामले में आरोपी मोहम्मद जावेद को राजस्थान हाईकोर्ट ने 5 सितंबर 2024 को जमानत दी थी। उस पर रियाज अत्तारी के साथ मिलकर साजिश रचने का आरोप है। इससे पहले 1 सितंबर 2023 को एनआईए कोर्ट ने फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला को जमानत दी थी, जो आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी है। अब शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज की अनुमति दी जाए या नहीं।