नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कठोर कैद

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उदयपुर। 14 अगस्त
उदयपुर की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और अपहरण के दोषी कपिल पुत्र मोतीलाल को 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर ₹1.5 लाख का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने का भुगतान न करने पर उसे 2 साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। यह फैसला विशेष न्यायाधीश अरुण जैन ने सुनाया।
यह घटना 15 जून, 2024 की है, जब पीड़िता अपने घर के पास खेल रही थी। तभी आरोपी कपिल अपने दोस्त के साथ उसे मोटरसाइकिल पर जबरन ले गया। रास्ते में कपिल ने दोस्त को कल्याणपुर में छोड़ दिया और पीड़िता को अपनी मौसी के घर ले गया, फिर सूरत ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने 16 जून, 2024 को मामला दर्ज किया और जांच के बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।
विशिष्ट लोक अभियोजक पूनम चंद मीणा ने अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हुए 19 गवाहों और 32 दस्तावेजों को कोर्ट में पेश किया। बचाव पक्ष ने पीड़िता की उम्र पर संदेह जताकर आरोपी को निर्दोष साबित करने की कोशिश की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने पाया कि घटना के समय पीड़िता की उम्र 13 साल, 6 महीने और 2 दिन थी, जिसे अभियोजन पक्ष ने संदेह से परे साबित किया।
न्यायाधीश अरुण जैन ने अपने फैसले में कहा कि नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है और ऐसे मामलों में नरमी बरतना समाज में गलत संदेश देगा। इसलिए, दोषी को कठोरतम सजा देना उचित है। इसके अलावा, कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को 30 दिनों के भीतर ₹2 लाख का मुआवजा देने का भी आदेश दिया।