नाबालिग से दुष्कर्म में 20 साल की सजा

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पॉक्सो कोर्ट का फैसला; पीड़िता को 2 लाख की प्रतिकर राशि
चित्तौड़गढ़, 21 फरवरी:
नाबालिग से दुष्कर्म के गंभीर मामले में चित्तौड़गढ़ की विशिष्ट न्यायाधीश, पॉक्सो कोर्ट-1 ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 55 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
अदालत ने अपने आदेश में राज्य सरकार को निर्देश दिया कि पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत दो लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। निर्णय सुनाते समय न्यायालय ने मामले को गंभीर अपराध मानते हुए कठोर दंड की आवश्यकता बताई।
विशिष्ट लोक अभियोजक गोपाल लाल जाट ने बताया कि पीड़िता ने थाने में दर्ज रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि आरोपी ने उसे डराकर-धमकाकर जबरन दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान किया और साक्ष्यों के आधार पर चालान पेश किया।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों व साक्ष्यों के माध्यम से आरोप सिद्ध किए, जिसके बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। फैसले के बाद पीड़िता के परिवार ने न्यायालय के निर्णय पर संतोष व्यक्त किया।