हाईकोर्ट के आदेश के बाद चलेगा बुलडोजर, अंबेरी से ईसवाल तक कई अवैध कब्जे
उदयपुर, 14 फरवरी: राजस्थान हाईकोर्ट के नेशनल हाईवे से अतिक्रमण हटाने संबंधी आदेश के बाद जिले में भी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। हाईकोर्ट में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार उदयपुर जिले में 29 अतिक्रमण चिह्नित किए गए हैं, जिन पर शीघ्र बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है।
जनहित याचिका में दर्ज जानकारी के मुताबिक हाईवे की सड़क सीमा के केंद्रीय बिंदु से 75 मीटर तक किसी भी प्रकार का निर्माण अवैध माना जाता है। संबंधित विभागों की ओर से अब इन अवैध कब्जों को हटाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। नेशनल हाईवे प्राधिकरण, सार्वजनिक निर्माण विभाग और प्रशासनिक अधिकारी संयुक्त रूप से योजना तैयार कर कार्रवाई करेंगे।
उदयपुर-अंबेरी से ईसवाल तक पिंडवाड़ा हाईवे पर दोनों ओर कई अतिक्रमण बताए गए हैं। इसी प्रकार डबोक मार्ग पर भी कई स्थानों पर अवैध निर्माण की स्थिति सामने आई है। जिले में एक धार्मिक स्थल, एक आवासीय और 27 वाणिज्यिक अतिक्रमण चिह्नित किए गए हैं।
उदयपुर से होकर दिल्ली-अहमदाबाद एनएच-8, पिंडवाड़ा-मध्यप्रदेश एनएच-76, उदयपुर-गुजरात वाया झाड़ोल एनएच-58ई तथा उदयपुर-गोमती वाया नाथद्वारा-कांकरोली एनएच-58 गुजरते हैं। प्रशासन जल्द अभियान शुरू करने की तैयारी में है।
उदयपुर में नेशनल हाईवे किनारे हटेंगे 29 चिह्नित अतिक्रमण
A 25 kg garland was put on the pilot using a crane