उदयपुर, 10 फरवरी : लाल झंडा ऑटो चालक यूनियन और किसानों ने श्रमिक संगठनों की ओर से 12 फरवरी को आहूत अखिल भारतीय हड़ताल का समर्थन किया है। मंगलवार को यूनियन के अध्यक्ष फिरोज अहमद के अध्यक्षता में बैठक में सीटू जिलाध्यक्ष पूर्व पार्षद राजेश सिंघवी ने बताया कि केंद्र सरकार ने भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 106(2) में किसी वाहन दुर्घटना में किसी की मृत्यु होने पर वाहन चालक को इसकी सूचना पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को दिए बिना नहीं जाने और 10 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है जिससे वाहन चालक की लापरवाही न होने के बावजूद उसकी सजा की पक्की व्यवस्था कर दी गई है। बैठक में
सीटू के सचिव हीरालाल सालवी, निर्माण मजदूर यूनियन के अमजद शेख, लाल झंडा ऑटो चालक यूनियन के सदस्य कमलेश पालीवाल, मोहम्मद अहसान, भंवरलाल सालवी, राजू खटीक, मुबारिक खान ने भी विचार व्यक्त किए।
श्रमिक संगठनों द्वारा 12 फरवरी को आहूत अखिल भारतीय हड़ताल को मेवाड़ किसान संघर्ष समिति, उदयपुर ने समर्थन दिया है। मेवाड़ किसान संघर्ष समिति के संयोजक विष्णु पटेल ने स्पष्ट किया है कि यह हड़ताल मजदूरों और किसानों के हक-हकूक की रक्षा के लिए बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा जैसी जनकल्याणकारी योजना को खत्म करना मेहनतकश ग्रामीण जनता और किसानों की पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। प्रस्तावित बीज अधिनियम लागू होने के बाद किसान बिना कंपनियों की स्वीकृति के अपने खेत में फसल नहीं बो पाएगा और न ही परंपरागत तरीके से खुद का बीज तैयार कर सकेगा।