स्कूल जाती बच्ची से छेड़छाड़ के आरोपी को कारावास व जुर्माना

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उदयपुर, 17 जनवरी: बावलवाड़ा थाना क्षेत्र में स्कूल से घर लौट रही नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपी को 2 वर्ष की सजा सुनाई है।
विशिष्ट लोक अभियोजक महेन्द्र ओझा ने बताया कि 19 दिसंबर 2023 को दोपहर करीब 2.30 बजे पीड़िता स्कूल से घर लौट रही थी। इसी दौरान बावलवाड़ा थाना क्षेत्र के चिकलवास इलाके में आरोपी सोमेश्वर पुत्र स्व. मनजी निवासी काटवी ने उसका रास्ता रोककर सुनसान पगडंडी पर छेड़छाड़ की, शरीर पर हाथ लगाए और कपड़ों से छेड़छाड़ कर उसकी लज्जा भंग की। पीड़िता किसी तरह खुद को बचाकर घर पहुंची और अगले दिन 20 दिसंबर 2023 को अपनी मां के साथ थाना बावलवाड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
पुलिस जांच में पीड़िता व गवाहों के बयान, धारा 164 सीआरपीसी के बयान, घटनास्थल का नक्शा, आयु संबंधी दस्तावेज सहित अन्य साक्ष्य एकत्र किए गए। अभियोजन पक्ष की ओर आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में 8 गवाह और 11 आर्टिकल पेश किए। सुनवाई के बाद लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 संख्या-2 के न्यायाधीश संजय कुमार भटनागर ने आरोपी सोमेश्वर को 2 वर्ष के साधारण कारावास व 5 हजार 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही पीड़िता को 50 हजार रुपए प्रतिकर देने के आदेश भी दिए गए।