बंधक बनाकर छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी को जमानत नहीं

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उदयपुर, 20 फरवरी: जिले के ऋषभदेव क्षेत्र में 12वीं की छात्रा का अपहरण कर उसे बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी। न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को राहत देने से इनकार किया।
प्रकरण के अनुसार गणेशपुर, मोडासा (आरावली, गुजरात) हाल बोरी गढ़ी, बांसवाड़ा निवासी प्रवीण भाई पुत्र मांगीलाल पर 23 अगस्त 2025 को छात्रा का अपहरण कर उसे बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का आरोप है। पीड़िता के पिता ने 29 अगस्त 2025 को आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
सुनवाई के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक पुनमचंद मीणा एवं पीड़िता के विशेष अधिवक्ता इमरान खान ने गंभीर अपराध का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पॉक्सो-1 के पीठासीन अधिकारी अरुण जैन ने आरोपी की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी।