केंद्र ने देशभर की कफ सिरप कंपनियों की जांच के दिए आदेश

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3 सिरप की बिक्री पर रोक, 25 बच्चों की मौत के बाद कार्रवाई तेज
नई दिल्ली, 9 अक्टूबर:
मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप से अब तक 25 बच्चों की मौत के बाद केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने देशभर में सिरप बनाने वाली कंपनियों की जांच और सैंपल टेस्टिंग का आदेश दिया है। सरकार ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से सिरप बनाने वाली कंपनियों की लिस्ट मांगी है, ताकि उनकी गुणवत्ता और सुरक्षा की जांच की जा सके।
CDSCO ने तीन सिरप—कोल्ड्रिफ, रेस्पिफ्रेश-टीआर और रिलाइफ—की बिक्री और निर्माण पर रोक लगा दी है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल (DCGI) ने सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि दवा बनाने से पहले कच्चे माल और तैयार दवाओं की टेस्टिंग सुनिश्चित की जाए।
मध्य प्रदेश की SIT टीम ने चेन्नई में कोल्ड्रिफ बनाने वाली श्रीसन फार्मा के डायरेक्टर गोविंदन रंगनाथन को गिरफ्तार किया और कंपनी से दस्तावेज, दवा के नमूने व प्रोडक्शन रिकॉर्ड जब्त किए। रंगनाथन पर 20 हजार रुपए का इनाम रखा गया था।
सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को इस मामले की जनहित याचिका पर सुनवाई हो सकती है, जिसमें राष्ट्रीय न्यायिक आयोग या CBI के माध्यम से जांच कराने की मांग की गई है।
तमिलनाडु सरकार की जांच में कोल्ड्रिफ बनाने वाली श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स की फैक्ट्री में 350 से अधिक गड़बड़ियां पाई गई हैं। सरकारी आदेश के बाद 18 राज्यों ने नेशनल ड्रग्स लाइसेंसिंग सिस्टम (ONDLS) पर रजिस्ट्रेशन कर प्रक्रिया डिजिटल कर दी है।