दुष्कर्मी को मरते दम तक जेल

Share

15 वर्षीय किशोरी से किया था दुष्कर्म
उदयपुर, 15 जनवरी:
उदयपुर की विशिष्ट अदालत (पॉक्सो-1) ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 15 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के 60 वर्षीय दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी की उम्र और अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसे मरते दम तक जेल में रहने का आदेश दिया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक पूनमचंद मीणा ने बताया कि यह मामला ऋषभदेव थाना क्षेत्र का है। घटना फरवरी 2025 की है, जब एक 15 वर्षीय नाबालिग आरोपी के घर के पास से गुजर रही थी। इसी दौरान आरोपी धुला मीणा (60) पुत्र लालाजी अहारी निवासी वाव फला पीपली (ऋषभदेव) ने मासूम को अकेला पाकर इशारे से अपने पास बुलाया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद पीड़िता और उसके परिजनों ने ऋषभदेव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया था।
कोर्ट ने की कड़ी टिप्पणी
मामले की सुनवाई के दौरान विशिष्ट न्यायाधीश (पॉक्सो-1) अरुण जैन ने अभियोजन पक्ष के तर्कों और साक्ष्यों को बेहद गंभीर माना। न्यायालय ने कहा कि बुजुर्ग की यह हरकत न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि सामाजिक और मानवीय रिश्तों पर भी एक कलंक है। अदालत ने आरोपी धुला मीणा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास (अंतिम सांस तक) की सजा सुनाई।