जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग चित्तौड़गढ़ का निर्णय
उदयपुर, 10 अक्टूबर (विजन 360 न्यूज डेस्क): जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग चित्तौड़गढ़ ने फलदार पौधे उपलब्ध नहीं कराने के मामले में कंपनी को काश्तकार को क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैं। आयोग अध्यक्ष जगमोहन अग्रवाल व सदस्य हर्ष अरोरा ने निर्णय में उदयपुर की जयश्री बायो प्लांटेक प्रा. लि. को 12,340 रुपये क्षतिपूर्ति राशि, 6% वार्षिक ब्याज और 2,500 रुपये परिवाद व्यय दो माह में अदा करने के निर्देश दिए।
प्रकरण के अनुसार घटियावली निवासी ओमप्रकाश तेली ने अधिवक्तागण रतन कुमावत व खूमराज कुमावत के माध्यम से परिवाद दायर किया था। उन्होंने बताया कि कंपनी के एजेंट लखन सिंह ने गांव में आकर फलदार पौधे लगाने का प्रस्ताव दिया, जिस पर उन्होंने 300 पपीते के पौधों का ऑर्डर दिया और 2,340 रुपये अग्रिम राशि जमा कराई। एजेंट ने वादा किया था कि पौधे समय पर उपलब्ध कराए जाएंगे, लेकिन कंपनी ने टालमटोल करते हुए पौधे नहीं दिए।
इससे ओमप्रकाश खेत में फसल नहीं बो सके, खड्डे वापस भरवाने पड़े और आर्थिक नुकसान हुआ। आयोग ने मामले को सेवा में कमी और सेवादोष मानते हुए कंपनी को निर्धारित क्षतिपूर्ति और ब्याज सहित राशि दो माह में भुगतान करने का आदेश दिया है।