यूडीए की कुर्सी कुर्की पर 23 फरवरी तक रोक

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उदयपुर, 12 फरवरी : निर्माण कार्य से जुड़े एक मामले में डिक्री आदेश की पालना नहीं करने पर नगर विकास प्रन्यास (यूडीए) की अचल संपत्ति ‘कुर्सी’ कुर्क करने के आदेश पर अदालत ने राहत देते हुए आगामी 23 फरवरी तक रोक लगा दी है। अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश शहर उत्तर क्रम संख्या-1 ने यूडीए द्वारा नाली निर्माण कार्य शुरू किए जाने की जानकारी के बाद यह स्थगन आदेश जारी किया।
प्रकरण के अनुसार प्रार्थी कुसुम पालीवाल की ओर से अधिवक्ता लोकेश जैन ने डिक्री की पालना सुनिश्चित कराने हेतु अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। अदालत ने 1 जून 2024 को डिक्री जारी कर यूआईटी को निर्देश दिए थे कि वह आराजी नंबर 541 व 542 के मध्य 109 फीट 3 इंच लंबी पानी निकासी नाली का निर्माण तीन माह में करवाए।
डिक्री की पालना नहीं होने पर पीठासीन अधिकारी रविंद्र सोलंकी ने 7 फरवरी को यूआईटी की कुर्सी कुर्क करने के आदेश दिए थे। इसके खिलाफ यूडीए की ओर से अधिवक्ता हर्षवर्धन जैन ने बताया कि नाली निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है और शीघ्र ही आदेश की पूर्ण पालना कर दी जाएगी। इस पर अदालत ने कुर्की आदेश पर 23 फरवरी तक रोक लगा दी।