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बजाज इंश्योरेंस को ब्याज सहित क्लेम भुगतान का आदेश

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बजाज इंश्योरेंस को ब्याज सहित क्लेम भुगतान का आदेश

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उदयपुर, 18 फरवरी: स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी होने के बावजूद क्लेम राशि का भुगतान नहीं करना बजाज एलाइन्ज जनरल इंश्योरेंस कंपनी को महंगा पड़ा। स्थाई लोक अदालत ने कंपनी को ब्याज सहित क्लेम राशि तथा अधिवक्ता शुल्क के 5100 रुपए अलग से 30 दिन में अदा करने के आदेश दिए हैं।
प्रकरण के अनुसार आरकेपुरम सेक्टर-9 निवासी प्रमोद कुमार पुत्र शोभालाल चौधरी ने कंपनी के खिलाफ अधिवक्ता चेतन चौधरी व मनीष चौबीसा के जरिए स्थाई लोक अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। परिवादी ने “कम्प्लीट फैमिली हेल्थ गोल्ड” नाम की पॉलिसी ली थी, जो 16 नवंबर 2022 से 15 नवंबर 2023 तक प्रभावी थी।
तीन दिसंबर 2022 को सीने में दर्द होने पर प्रमोद कुमार को गीतांजली हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार पर 1,35,068 रुपए खर्च हुए। बीमा कंपनी ने उपचार पॉलिसी अवधि के 30 दिन के भीतर होने को “वेटिंग पीरियड” बताकर क्लेम निरस्त कर दिया।
स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष महेंद्र सिंह सिसोदिया तथा सदस्य राजेन्द्र सिंह राठौड एवं डॉ. गरिमा गुप्ता ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कंपनी को क्लेम राशि 1,35,068 रुपए, निरस्तीकरण की तारीख से 6 प्रतिशत ब्याज सहित, तथा 5100 रुपए परिवाद व्यय चुकाने के निर्देश दिए।

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