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दीपपर्व से पहले सीएमएचओ डॉ. बामनिया पर गिरी गाज, किया निलंबित

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दीपपर्व से पहले सीएमएचओ डॉ. बामनिया पर गिरी गाज, किया निलंबित

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उदयपुर, 17 अक्टूबर: पांच दिवसीय दीप पर्व से पहले राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग ने उदयपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शंकर एच. बामनिया को निलंबित कर दिया। यह कार्रवाई उनके खिलाफ विभागीय जांच कार्रवाई प्रस्तावित होने के चलते की है। सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1956 के नियम 13 के तहत कार्मिक विभाग ने की है, जिसका आदेश विभाग के उप शासन सचिव सैयद शिराज अली जैदी ने शुक्रवार को जारी किए। निलंबन अवधि में उनको चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय जयपुर में उपस्थिति देनी होगी।
विभागीय जांच के चलते साल की शुरुआत में किया था तबादला
इसी साल जनवरी माह के पहले पखवाड़े में तबादलों पर बैन लगाए जाने से पहले चिकित्सा विभाग ने उदयपुर के तत्कालीन सीएमएचओ डॉ. शंकर एच. बामनिया का तबादला प्रतापगढ़ जिला अस्पताल के उप नियंत्रक पद पर कर दिया था। उनके तबादला आॅर्डर में विभाग ने लिखा था कि डॉ. बामनिया के खिलाफ मिली शिकायतों को लेकर जांच विचाराधीन है और जांच प्रभावित नहीं हो, उसके लिए उनका तबादला किया जाता है। इस बीच उदयपुर सीएमएचओ का प्रभार पहले अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रागिनी अग्रवाल और बाद में आरसीएचओ डॉ. अशोक आदित्य पर रहा।
हाईकोर्ट के आदेश पर वापस आए
अपने तबादला आदेश के बाद डॉ. बामनिया हाईकोर्ट पहुंचे थे, जहां उनकी प्रथम अपील खारिज हो गई थी। उसके बाद डॉ. बामनिया ने हाईकोर्ट की डबल बैंच में अपील की थी। जिसने डॉ. बामनिया के पक्ष में निर्णय दिया और उन्होंने सीएमएचओ का पदभार ग्रहण कर लिया था।
कई महीनों तक नहीं मिले वित्तीय अधिकार
डॉ. बामनिया ने उदयपुर सीएमएचओ पद पर कार्यग्रहण कर लिया था, किन्तु कई महीनों तक उन्हें वित्तीय अधिकार नहीं मिले। चिकित्सा विभाग के आदेश पर इस पद पहले से अस्थायी रूप से जिला शिशु एवं प्रजनन अधिकारी डॉ. अशोक आदित्य पदस्थ थे और उन्हें सारे वित्तीय अधिकार मिले हुए थे। उस दौरान सीएमएचओ के कार्यालय में डॉ. बामनिया बैठते थे और एक अन्य छोटे कमरे में डॉ. अशोक आदित्य।
कोर्ट के आदेश पर डेढ़ महीने पहले मिले थे वित्तीय अधिकार
डॉ. बामनिया जिस तरह हाईकोर्ट के आदेश पर फिर से सीएमएचओ बने, उसी तरह उन्हें वित्तीय अधिकार को लेकर भी हाईकोर्ट में अपील की थी। जिसकी सुनवाई की तिथि से एक दिन पहले चिकित्सा निदेशालय ने डॉ. बामनिया के वित्तीय अधिकार के आदेश जारी किए।
डॉ. बामनिया और डॉ. अशोक में पद को लेकर रही खींचतान
सीएमएचओ पद को लेकर डॉ. बामनिया एवं डॉ. अशोक आदित्य में खींचतान रही। चिकित्सा विभाग ने डॉ. आदित्य को उदयपुर सीएमएचओ तथा डॉ. बामनिया का तबादला आरसीएचओ पद पर कर दिया था। तब भी डॉ. बामनिया हाईकोर्ट पहुंचे थे। हाईकोर्ट के आदेश पर वह पुन: सीएमएचओ बन गए तथा डॉ. अशोक आदित्य का तबादला रद्द कर दिया और उन्हें आरसीएचओ पद का कार्यभार ग्रहण करना पड़ा। तब से दोनों ही अधिकारियों के बीच इस पद को लेकर लगातार खींचतान जारी है।

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