विद्युत कनेक्शन के लिए रिश्वत: कनिष्ठ लिपिक को एक वर्ष की कैद
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उदयपुर, 29 सितंबर: विद्युत कनेक्शन के लिए रिश्वत मांगने के आरोप में अदालत ने कनिष्ठ लिपिक भरत लाल जैन को एक वर्ष की साधारण कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। परिवादी लोकेश मेहता ने आरोप लगाया था कि कनेक्शन जमा राशि के बावजूद लिपिक ने 400 रुपये रिश्वत मांगी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने ट्रेप कार्रवाई कर अभियुक्त को रंगे हाथों पकड़ा और नोट बरामद किए।
एसीबी कोर्ट 1 के न्यायाधीश मनीष अग्रवाल ने पाया कि अभियुक्त ने अपने पद का दुरुपयोग कर रिश्वत ली। वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत में 15 गवाह और 25 दस्तावेज पेश किए। न्यायालय ने दोष सिद्ध होने पर लिपिक को सजा सुनाई और यह स्पष्ट किया कि सरकारी पद का गलत इस्तेमाल गंभीर अपराध है।
