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डायरेक्टर विक्रम भट्ट को राहत नहीं, पत्नी श्वेतांबरी को अंतरिम जमानत

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डायरेक्टर विक्रम भट्ट को राहत नहीं, पत्नी श्वेतांबरी को अंतरिम जमानत

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30 करोड़ की धोखाधड़ी केस में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 18 फरवरी को
उदयपुर, 13 फरवरी
: फिल्म निर्माण के नाम पर 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में बॉलीवुड डायरेक्टर विक्रम भट्ट को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है, जबकि उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी गई। दोनों की नियमित जमानत पर अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी।
सुप्रीम कोर्ट में विक्रम भट्ट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और परिवादी डॉ. अजय मुर्डिया की ओर से अधिवक्ता हर्ष सुराना ने पैरवी की। इससे पहले 31 जनवरी 2026 को राजस्थान हाईकोर्ट ने भट्ट दंपती की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटिशन दायर की थी।
बायोपिक और फिल्मों के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप
परिवादी डॉ. अजय मुर्डिया ने आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी की बायोपिक और चार फिल्में बनाने के नाम पर उनसे करोड़ों रुपए लिए गए। विभिन्न खातों में करीब 2.45 करोड़ रुपए ट्रांसफर कराए गए, जबकि इंदिरा एंटरटेनमेंट से 42.70 करोड़ का भुगतान किया गया। मामले में उदयपुर पुलिस ने 7 दिसंबर को मुंबई से भट्ट दंपती को गिरफ्तार किया था।

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