दो दिन की सुनवाई के बाद भी भट्ट दंपती को नहीं मिली कोर्ट से राहत
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गवाहों पर असर की आशंका को देखते रद्द की जमानत अर्जी
उदयपुर, 19 दिसंबर: फिल्म निर्माण के नाम पर करीब 30 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में बॉलीवुड निर्देशक विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी को उदयपुर कोर्ट से राहत नहीं मिली है। दोनों की जमानत अर्जी एसीजेएम कोर्ट संख्या-4 ने शुक्रवार को खारिज कर दी।
न्यायाधीश मनीष गोयल का कहना है कि मामला गंभीर प्रकृति का है। अदालत ने माना की जांच महत्वपूर्ण चरण में है और आरोपी प्रभावशाली हैं, ऐसे में उन्हें जमानत देना न्यायोचित नहीं होगा। इससे पहले भट्ट दंपती की ओर से अदालत में दो दिन जमानत पर जिरह चली थी। अब भट्ट दंपती के अधिवक्ताओं ने संकेत दिए हैं कि वे इस आदेश के खिलाफ सेशन कोर्ट में जमानत अर्जी दायर करेंगे।
गौरतलब है कि इंदिरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक डॉ. अजय मुर्डिया ने तीस करोड़ की धोखाधड़ी की शिकायत भूपालपुरा थाने में की थी और पुलिस आरोपियों को मुम्बई से गिरफ्तार कर उदयपुर लाई थी। सात दिन की रिमांड के बाद दोनों आरोपी उदयपुर की सेंन्ट्रल जेल में हैं।
