भींडर में गांजा तस्करी: दो आरोपियों को 9 और 3 साल की कठोर सजा
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उदयपुर, 2 फरवरी: उदयपुर जिले के भींडर क्षेत्र में गांजे के अवैध परिवहन के मामले में विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस एक्ट (एडीजे-1) ने दो आरोपियों को कठोर कारावास की सजा सुनाई। पीठासीन अधिकारी मनीष कुमार वैष्णव ने जेता रावत को नौ साल और प्रकाश को तीन साल के कठोर कारावास के साथ क्रमशः 90 हजार और 30 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया।
मामला 28 जून 2016 का है, जब तत्कालीन भींडर थानाधिकारी हिमांशु सिंह की टीम ने पीपलाज माताजी मंदिर (महुड़ी खेड़ा) के पास दबिश देकर जेता रावत और प्रकाश को पकड़ लिया। तलाशी में जेता के पास 18.300 किलोग्राम और प्रकाश के पास 2.200 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया गया।
सुनवाई के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक महेन्द्र नागदा और गोपाल पालीवाल ने 14 गवाहों, 42 दस्तावेजों, एफएसएल रिपोर्ट और मालखाना से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों पर अपराध सिद्ध किया। अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
