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दोस्त की हत्या के दोषी को उम्रकैद

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दोस्त की हत्या के दोषी को उम्रकैद

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बर्थडे पार्टी में चाकू से किया था हमला, चार साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला
बांसवाड़ा, 20 फरवरी :
जिले के बहुचर्चित हत्याकांड में जिला एवं सेशन न्यायालय ने चार साल बाद अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी हितेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश राम सुरेश प्रसाद की अदालत ने दोषी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। मामला वर्ष 2021 में जन्मदिन की पार्टी के दौरान हुए खूनी हमले से जुड़ा है।
लोक अभियोजक योगेश सोमपुरा के अनुसार, 28 जून 2021 को डूंगरिया निवासी हितेश अपने साथियों के साथ डांगल गांव में दोस्त पीयूष का जन्मदिन मनाने गया था। स्कूल परिसर में आयोजित पार्टी में डीजे, डांस और शराब के बीच विवाद हो गया। इसी दौरान हितेश ने मनोहरलाल को बहाने से अलग ले जाकर चाकू से हमला कर दिया। बीच-बचाव करने पहुंचे सुनील पर भी आरोपी ने ताबड़तोड़ वार किए। दोनों गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें से सुनील की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि मनोहरलाल बच गया। घटना के बाद खमेरा थाना पुलिस ने हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया।

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