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चित्तौड़गढ़ में अंडर ट्रायल कैदी फरार

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चित्तौड़गढ़ में अंडर ट्रायल कैदी फरार

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जमानत खत्म होने के बाद भी जेल नहीं लौटा
उदयपुर, 21 सितम्बर: चित्तौड़गढ़ जिला जेल में NDPS मामले का एक अंडर ट्रायल कैदी अंतरिम जमानत की अवधि पूरी होने के बाद भी जेल नहीं लौटा। जिला जेल अधीक्षक के आदेश पर जेल प्रहरी ने थाना कोतवाली में मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाई है।
जानकारी के अनुसार, जोधपुर निवासी संजय घेवरराम विश्नोई NDPS एक्ट के तहत 2024 से अंडर ट्रायल के रूप में जेल में बंद था। थाना CBN की कार्रवाई में उसकी गिरफ्तारी हुई थी। बाद में उसने जमानत के लिए हाईकोर्ट, जोधपुर में अर्जी दी थी। न्यायालय ने 19 अगस्त को आदेश जारी कर उसे 30 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। इसके तहत 21 अगस्त से 20 सितम्बर तक वह जेल से बाहर रहा।
जमानत की शर्तों के अनुसार, संजय को अंतरिम जमानत की अवधि में थाना मंडोर में हाजरी देना और 20 सितम्बर की सुबह 10 बजे तक जेल में वापस आना अनिवार्य था। लेकिन कैदी तय समय तक जेल नहीं लौटा। जेल प्रशासन ने पूरे दिन इंतजार किया, लेकिन देर रात तक भी संजय के न आने पर उसे फरार मान लिया गया।
जेल अधीक्षक नरेंद्र स्वामी के निर्देश पर मुख्य प्रहरी राजेंद्र पुत्र गोपाललाल निवासी टोंक ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसके आधार पर कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार कैदी की तलाश शुरू कर दी है।
पुलिस का कहना है कि कैदी की लोकेशन और संपर्कों की जांच की जा रही है। फरारी की पुष्टि होने के बाद उस पर अतिरिक्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद जेल प्रशासन ने कैदियों को दी जाने वाली अंतरिम जमानत पर निगरानी और सख्त करने की जरूरत बताई है।

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