निगम दस्ते की कार्रवाई: 4.67 क्विंटल प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त
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दो जगह से पकड़ी गई भारी खेप, विश्वविद्यालय मार्ग और माली कॉलोनी में छापेमारी
उदयपुर | 19 अगस्त
नगर निगम उदयपुर ने प्रतिबंधित प्लास्टिक पर शिकंजा कसते हुए मंगलवार को दो स्थानों पर आकस्मिक छापेमारी की। इस दौरान दस्ते ने 4.67 क्विंटल से अधिक प्लास्टिक कैरी बैग जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू की।
निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बावजूद इसकी अवैध बिक्री पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। निगम पुलिस निरीक्षक मांगीलाल डांगी के नेतृत्व में टीम ने विश्वविद्यालय मार्ग स्थित लक्की सब्जी मंडी में दबिश दी। यहां से 7 कट्टों में भरे 158 किलो 700 ग्राम प्लास्टिक कैरी बैग जब्त किए गए।
इसके बाद टीम ने माली कॉलोनी रोड स्थित उसी मंडी पर छापा मारा, जहां स्टोर की तलाशी में 10 कट्टों में 308 किलो 750 ग्राम प्लास्टिक कैरी बैग मिले। मंडी प्रबंधक अनीश सिंह ने बताया कि यह खेप सब्जी मंडी मालिक मुकेश सांखला निवासी जोधपुर द्वारा मंगवाई गई थी।
कड़ी सजा का प्रावधान
आयुक्त खन्ना ने कहा कि प्रतिबंधित प्लास्टिक का निर्माण, भंडारण, परिवहन या बिक्री पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत दंडनीय अपराध है। इसके दोषियों को 5 वर्ष तक की जेल या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, अथवा दोनों सजाएं हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 258 के तहत भी सजा का प्रावधान है। नगर निगम ने चेतावनी दी है कि भविष्य में ऐसे मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और शहर में प्रतिबंधित प्लास्टिक का कारोबार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
